Thursday, October 21, 2021

Syllabus of B.J.M.C (Print Media Reporting)

Semester-III (C-XI) Print Media-I (Reporting)

Objective: This course aims to familiarize and provide knowledge of Reporting in Print Journalism. Other aim of this course is to introduce about News, Qualities of Reporter and various kinds of reporting e.g. Crime Reporting, Parliamentary Reporting, Court Reporting, investigative reporting etc.

Unit-I

News: Meaning, Definations

Elements and Types of News

News Value

Selection of News

Objectivity of News

Unit-II

News Reporter: Reporting Skills

Types of Reporters

News Gathering: News Beat

News Sources

Qualities and Responsibilities of Reporter

Unit-III

News Writing Basics: Structure of News Story

Inverted Pyramid Style and Other Styles

Lead, Types of Lead, Intro

Interviewing

Difference between News Writing and Fiction Writing

Unit-IV

General Reporting: Crime, Accidents, Calamities, Local-self Government and Civic

Affairs, Mofussil

Specialized Reporting: Parliamentary, Court, Defense, Business, Sports, Political

Investigative

 

Pedagogy: Teaching will include - Lectures, Power Point presentations, Seminars, Workshops, Discussion of recent articles in media. Student’s participation in discussions and seminars. Practical exercises of News Reporting will be encouraged and will be essential part of teaching

 

Books Recommended:

Harimohan, Joshi Shankar, 1995 : Khoji Patrakarita, New Delhi, Taxshila Publication (1st edt.)

Srivastava, K.M., 2003: News Reporting and Editing, Delhi, Starline Publication

Flemming and Hemmingway, 2005, An Introduction to Journalism , New Delhi, Vistaar Publications

Sharma, Seema, 2005: Journalism Reporting , New Delhi, Anmol Publication (1st edt.)

Puri, Manohar, 2006: Art of Reporting, New Delhi, Pragan Publication

Tripathi, RC, 2013: Patrakarita ke sidhant, New Delhi, Naman Prakashan

Palanithurai,G, 2008, Dynamics of New Panchayati Raj System on India, New Delhi, Concept Publishing Co.

What is News Meaning Definition and Sources of News

What is News

News is an unpublished account of human activity, which seeks to interest, inform, or educate the readersThe first requirement of news is that a writing should not have been published anywhere before. It should come to the readers to the first time. It is like a hot cake coming straight from the over. Anything, which has come in print before, does not constitute news. It may be anything but not news. The second ingredient is human activity. News must relate in one way or the other to the human activity. Human beings must be involved in an event embodied in news. The Third important factor is that it should be of some interest to the readers. The interest may be physical or emotional. The fourth important pre-requisite is that it should be designed to impart some sort of information to the readers.

Meaning of News

The information may be in respect of the reader’s interest in specific fields. The best ingredient is that it should be of some education value for readers. The readers ought to be of the progress of the country and making in the specific fields. The countrymen have the right to know as to how strangers their country is. It is for the readers of the country. A news is tomorrows history done up in to-days meal package. News is the flow of tides of human aspirations, the ignominy of mankind and the glory of human race. It is the best record of the incredible meanness and the magnificent coverage of man. The news is current information made available to public about what is going on. It enables the people to make up their minds as what to think and how to act.

News is a truly, concise and accurate report of the event. A news is the report of an event and what an event itself. News means the record of the event that has taken place in a particular era. The significant element of news is that it is an event in which some kind of action takes place. It is a report in which the action is described narrated, highlighted or recorded. News is written in a comprehensive manner. There should be one audience or a class of readership. To whom the description is to be presented in print or on the air or on T.V. or movie screen. News should provoke into recipients or at least some of them to thought or action.

Definitions of News

Oxford Dictionary defines it as “New information, the report of latest incident”.

According to Gerald W. Johnson, “News is the report of such incidents as in writing them, a first rank journalist feels satisfied”.

According to William F. Brook, “News is in fact a synonym of the unexpected.”

According to William Stead, “Everything which is extra-ordinary and unusual is called news”.

According to Carrel Warren, “news is usually a report which is not known to layman before its presentation. This report deals with such activities of man as are a source of interest, entertainment or information to the readers.

British Journal defines the news as, “any event, idea or opinion that is timely, that interests or affects a large number of people in a community and that is capable of being understood by them”.

Examples

A guide to advanced techniques in journalism brought out by the Editorial Study Centre of the Thompson Foundations has enumerated 20 categories of what makes news. These are “Novelty, Personal impact, Local news, Money, Crime, Sex, Conflict, Religion, Disaster and Tragedy. Humour, Human interest, the Under-dog, Mystery, Health, Science, Entertainment, Famous people, Weather, Food, and Minorities”.

A few examples of what makes news are given below:

1.       “Man bites dog”. (Novelty)

2.       “Pay body recommends raise in pay of Federal Government employees”. (Personal Impact)

3.       “A motorcyclist run over by a Niazi Bus Service near Anarkali, Lahore.” (Local News).

4.       “Prices of T.V., Refrigerator and Cigarettes raised in Federal Budget”. (Money)

5.       “100 persons died in the air crash”. (Tragedy)

It is due to the fact that a journalist reports an incident in the same way as he sees it. Although it is possible that a particular journalist gives a dramatic touch to an incident while the others do not. But the original and genuine facts of the happenings are not to be changed at any rate.

Characteristics of News

The important characteristics of news are

1.       Accuracy

2.       Balance

3.       Objectivity

4.       Concise and Clear

5.       Current and freshness

Sources of News

You can read in detail the article about Different News Sources But here I would like to tell you, we usually get most of your news about what is going on in the world today from the newspaper or radio or television or magazine or talking to people.

Elements of News

Following are different news elements.

1.       Immediacy or Timeliness . तात्कालिकता या समयबद्धता

2.       Proximity निकटता

3.       Consequences  परिणाम

4.       Prominence  प्रमुखता

5.       Drama  नाटक

6.       Oddity  विषमता

7.       Conflict  संघर्ष

8.       Sex सेक्स

9.       Progress  प्रगति

 

सामान्य रूप से घटने वाली समस्याएं समाचार है। यहाँ हमारा इरादा उन समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्त्व होता है। समाचार ऐसी सम-सामायिक घटनाओंसमस्याओं और विचारों पर आधारित है जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता हैं।

साधारण रूप से मित्रोंरिश्तेदारों और सहकर्मियों की कुशल-क्षेम और हालचाल का आदान-प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं हैक्योंकि आपसी कुशल-क्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है इसलिए इसमें हमारे नजदीकी लोगों के अलावा अन्य किसी को उसमें दिलचस्पी नहीं हो सकती. इसलिए इसका सावर्जनिक महत्त्व नहीं हो सकता हैं।

इसलिए इसे समाचार नहीं कहा जा सकता है। न्यूज़ का अपना महत्त्व होता है। यह महत्त्व निर्धारण पत्र सम्पादक के ऊपर निर्भर करता है इसीलिए एक अख़बार में एक समाचर मुख्य समाचर (मुख्य कहानी) हो सकता है और वही खबर अन्य खबर पत्र में भीतर के पेजेज पर कहीं एक कॉलम का समाचार हो सकता हैं।

सामान्य रूप से समाचर किसी भी ऐसी ताजा घटनाविचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका ज्यादा से ज्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है।

समाचार के कौन कौनसे प्रमुख तत्व होते है

प्रेरक और उत्तेजित करने वाली हर घटना समाचार कहलाती है। जब किसी घटनाविचार और समस्या से जब समाज के बड़े तबके का सरोकार हो तब हम कह सकते है वह खबर बनने योग्य है लेकिन किसी घटनाविचार और समस्या के समाचार बनने की सम्भावना तब बढ़ जाती है जब उसमें यहाँ बताये गये तत्व शामिल हों।

1. नवीनता

कोई भी घटना जितनी न्यू होती है इसलिए वो news बनती है। मतलब घटना जितनी नवीन यानि तत्कालहाल ही में घटित होती हैउसके समाचर बनने की उतनी ही ज्यादा सम्भावना बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है की समाचार वही है जो ताजा घटना के बारे में जानकारी देता है इसलिए किसी भी समाचार के लिए नवीनता उसका पहला तत्व हैं।

2. निकटता

हर समाचार महत्त्व काफी हद तक उसकी स्थानीयता से होता हैक्योंकि पाठक उस समाचार को पढ़ने में विशेष रुचि दिखाते है जो उनके पास का होता है। यही कारण है की पाठक अपने शहर और अपने आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अन्दर क्या हुआयह जानने को विशेष रूप से उत्सुक रहते है। इतना ही नहींसांस्कृतिक निकटता के कारण विदेशों में बैठे पाठक भारतियों से जुड़ी घटनाओं को भी जानना चाहते हैं।

3. प्रभाव

जब किसी घटना के प्रभाव से उसका समाचारिय महत्त्व निर्धारित होता है। घटित घटना की तीव्रता का अंदाज इस बात से लगाया जाता है की उससे कितने सारे लोग परभावित हो रहे है या फिर कितने बड़े भू-भाग पर इसका असर हो रहा है। इससे उसके समाचार बनने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते है जैसे सरकार के किसी निर्णय से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या 100 के करीब है तो वह उतना बड़ा समाचार नहीं हैजितना की उससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या अगर एक लाख हो।

4. जन रुचि

किसी घटना या समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी जरुरी है की लोगों की उसमें दिलचस्पी हो। जब पाठकों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो तो वह घटना या समस्या एक महत्त्वपूर्ण रूप में समाचार बन जाती हैं।

5. संघर्ष या टकराव

किसी घटना में संघर्ष या टकराव का पहलू होने पर उसके समाचर के रूप में चयन की सम्भावना बढ़ जाती हैक्योंकि लोगों के मन में संघर्ष या टकराव के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। इसकी वजह यह है की संघर्ष और टकराव का उनके जीवन पर सीधा असर पड़ता हैं।

6. महत्त्वपूर्ण लोग

मशहूर और जाने-मने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोग के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उसका समाचारिय महत्त्व बढ़ जाता है। जैसे प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो जाए तो यह अपने आप में एक खास खबर होती है।

7. अनोखापन

अनहोनी घटनाएँ समाचार होती है क्योंकि लोग उनके बारे में जानना चाहते है। उदाहरण के लिए किसी विचित्र बच्चे के पैदा होने की घटना एक अच्छा समाचार बन जाता हैं।

8. उपयोगी जानकारी

बहुत सी ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती है जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए खास महत्त्व हो सकता है। जैसे स्कूल कब खुलेंगेकिसी खास कालोनी में बिजली कब तक बंद रहेगी आदि। ऐसी सूचनाओं का समाचार के रूप में हमारे रोजमर्रा के जीवन में काफी उपयोग होता है इसलिए उन्हें जानने में पाठक वर्ग की सहज दिलचस्पी होती हैं।

9. पाठक वर्ग

पाठक वर्ग ही तो किसी भी खबर के महत्त्व-अमहत्त्व का निर्धारण करता है। इसलिए समाचार के संगठन ख़बरों का चुनाव करते समय अपने पाठक वर्ग की रुचियों और जरूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं।

10. नीतिगत ढांचा

अलग-अलग समाचार संगठनों की खबर के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक निति होती है। इस निति का निर्धारण सम्पादक या newspaper का मालिक होता हैं।

News papers में प्रकाशित होने वाली प्रत्येक खबर या वैचारिक मंथन करने वाले विशिष्ट लेख तथा अग्रलेख फीचरकहानी आदि में शीर्षक (title) होना जरुरी होता है। इस प्रकार समाचारों के शीर्षक खबर के सार-तत्व को इंगित करते हैं जिसे पढ़कर पाठक शीघ्र ही यह समझ लेता है की अमुक खबर का विवरण क्या हो सकता हैं और इस खबर का संबंद किस घटना या स्तिथि से हो सकता हैं।

इस प्रकार समाचार पत्र की मुख्य खबर जो पहले पेज पर प्रकाशित की जाती है के शीर्षक को पाठक को आकर्षित करने जैसा बनाते है क्योंकि किसी भी खबर या जैसे इस पोस्ट में शीर्षक का सबसे अधिक महत्त्व होता हैं।

अगर आपकी कोई न्यूज़ साईट है तो ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है क्योंकि यदि आप किसी भी घटना या समस्या को इस प्रकार अपनी न्यूज़ साईट पर प्रकाशित करेंगे तो आप किसी भी घटनासूचना या समस्या को एक ताजा और मशहूर समाचार बना सकते हैं जिससे उसे ज्यादा पाठक पढ़ना पसंद करेंगे।

अब आपको पता चल गया होगा की समाचार क्या होता है और इसके प्रमुख तत्व कौन कौनसे होते है साथ में आपको ये भी समझ आ गया होगा की समाचार लिखते समय किन-किन तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आपको ये जानकारी पसंद आये तो इसे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ साझा करें।

Tuesday, June 1, 2021

Characteristics of developing Societies (विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएँ)

विकसित देशों की प्रमुख विशेषताएँ


विकसित राष्ट्रों की प्रमुख विशेषताएँ (लक्षण) निम्नलिखित हैं-

उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग

प्राकृतिक संसाधन किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की आधारशिला होते हैं। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र के आर्थिक विकास की कुंजी हैं। विकसित देश उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। जापान तथा इंग्लैण्ड ने बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करके मात्र विज्ञान एवं उन्नत तकनीकी का समुचित उपयोग करके तीव्रता से विकास किया है।

वृहत् स्तर पर औद्योगीकरण

सभी विकसित राष्ट्रों ने आर्थिक स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना विशाल स्तर पर कर ली है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि देशों ने औद्योगीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया है। इन देशों में लोहा-इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग, मोटरगाड़ी निर्माण उद्योग, पोत व वायुयान निर्माण उद्योग आदि का तीव्र गति से विकास हुआ है।

कृषि का यन्त्रीकरण

विकसित देशों ने उद्योगों के लिए कृषि से कच्चे माल प्राप्त करने हेतु कृषि में मशीनों का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया है। बड़े पैमाने पर मशीनों से कृषि की जाती है। कृषि के यन्त्रीकरण ने विकसित देशों की प्रगति के द्वार खोल दिये हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैण्ड आदि विकसित देशों में कृषि का यन्त्रीकरण हो चुका है। इन देशों में बड़े-बड़े फार्मों में मशीनों की सहायता से विस्तृत, सघन खेती की जाती है तथा बड़े स्तर पर व्यापारिक कृषि की जाती है तथा कृषि उत्पादन के पर्याप्त भाग का निर्यात कर दिया जाता है।

व्यापारिक आधार पर उद्यानों का विकास

विकसित देशों में बड़े-बड़े महानगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या के लिए फल एवं सब्जियों के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर उद्यानों का विकास किया गया है। इस प्रकार की कृषि को 'बाजार के लिए बागवानी' या 'फलों की खेती' कहते हैं। अमेरिका एवं यूरोप के बड़े-बड़े नगरों के चारों ओर ऐसे ही उद्यान स्थित हैं।

उन्नत स्तर पर पशुपालन तथा दुग्ध-व्यवसाय का विकास

शीतोष्ण जलवायु, उत्तम चरागाह तथा उत्तम नस्ल के पशुओं के कारण विकसित देशों में पशुपालन तथा दुग्ध-व्यवसाय बहुत प्रगति कर गया है। पशुओं से दूध, मांस, चमड़ा,ऊन आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं; अत: डेनमार्क, हॉलैण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अमेरिका के कई देशों में पशुपालन का खूब विकास हुआ है। दूध से मक्खन, पनीर, दुग्ध-चूर्ण आदि वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। कई देश इनका बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं।

अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार-व्यवस्था

विकसित देशों में यातायात एवं संचार-व्यवस्था का विकास उच्च स्तर पर कर लिया गया है। इन देशों में सड़क तथा वृहत् रेल-पथों का जाल बिछा है। इन देशों में रेल तथा वायु परिवहन का भी विकास कर लिया गया है। जल परिवहन नदियों, झीलों तथा नहरों द्वारा सम्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त, इन देशों में स्वचालित मोटरगाड़ियों, विद्युत रेलगाड़ियों, पनडुब्बियों, आधुनिक जलयानों तथा तीव्रगामी हवाई जहाजों ने भी इन देशों को एक-दूसरे के निकट ला दिया है। इन देशों में संचार साधनों का भी अत्यधिक विकास हुआ है।

अधिक प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय

विकसित राष्ट्रों में कृषि, उद्योग और व्यापार में वृद्धि होने के कारण प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय अधिक होती है, जो कि इनकी सम्पन्नता के मापदण्ड हैं। इससे इन देशों के निवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा होता है।

नारी की स्थिति

विकसित देशों में स्त्रियाँ शिक्षित हैं , रोजगार में संलग्न हैं तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। विकसित देशों में नारी का स्थान पुरुषों के बराबर समझा जाता है। इन देशों में नारी साक्षरता का प्रतिशत ऊँचा है। अधिकांश स्त्रियाँ स्वस्थ हैं तथा राष्ट्र के निर्माण व अभ्युन्नति में सक्रिय योगदान देती हैं।

अन्य विशेषताएँ

वृहत् स्तर पर औद्योगीकरण के कारण विकसित देशों में नगरों तथा नगरीय जनसंख्या की अधिकता पायी जाती है।
विकसित देशों में उच्च साक्षरता पायी जाती है।
जनसंख्या में नियन्त्रित वृद्धि होती है।
विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में आधुनिक तकनीकी ज्ञान तथा वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है।

Tuesday, May 25, 2021

History And Development Of Indian Press And Press Acts

भारतीय प्रेस और प्रेस अधिनियमों का इतिहास और विकास History And Development Of Indian Press And Press Acts

भारत का पहला समाचार-पत्र जेम्स आगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया, जिसका नाम था द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवरटाइजर। किंतु सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाने के कारण 1782 में इसका मुद्रणालय जब्त गया। जैसे- द बंगाल जर्नल, कलकत्ता क्रॉनिकल, मद्रास कुरियर तथा बाम्बे हैराल्ड इत्यादि। अंग्रेज अधिकारी इस बात से भयभीत थे कि यदि ये समाचार-पत्र लंदन पहुंच गये तो उनके काले कारनामों का भंडाफोड़ हो जायेगा। इसलिये उन्होंने प्रेस के प्रति दमन की नीति अपनाने का निश्चय किया।

समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अघिनियम, 1799 The censorship of press act, 1799

फ्रांसीसी आक्रमण के भय से लार्ड वेलेजली ने इसे लागू किया तथा सभी समाचार-पत्रों पर सेंसर लगा दिया। इस अधिनियम द्वारा सभी समाचार-पत्रों के लिये आवश्यक कर दिया गया कि वो अपने स्वामी, संपादक और मुद्रक का नाम स्पष्ट रूप से समाचार-पत्र में अंकित करें। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों को प्रकाशन के पूर्व सरकार के सचिव के पास पूर्व-पत्रेक्षण (Precensorship) के लिये समाचार-पत्रों को भेजना अनिवार्य बना दिया गया।

लार्ड हेस्टिंग्स के उदारवादी और प्रगतिशील रवैये के कारण इन नियमों में ढील दे दी गयी। 1818 में समाचार-पत्रों का पूर्व-पत्रेक्षण बंद कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति नियम, 1823 Licensing Regulation, 1823

प्रतिक्रियावादी गवर्नर-जनरल जॉन एडम्स ने 1823 में इन नियमों को आरोपित किया। इस नियम के अनुसार, बिना अनुज्ञप्ति लिये प्रेस की स्थापना या उसका उपयोग दंडनीय अपराध माना गया। ये नियम, मुख्यतः उन समाचार-पत्रों के विरुद्ध आरोपित किये गये थे, जो या तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे या जिनके स्वामी भारतीय थे। इस नियम द्वारा राजा राममोहन राय की पत्रिका मिरात-उल-अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा।

1835 का प्रेस अधिनियम या मेटकॉफ अधिनियम Press Act of 1835

कार्यवाहक गवर्नर-जनरल चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा 1823 के कुत्सित अनुज्ञप्ति नियमों को रद्द कर दिया। इस प्रयास के कारण मेटकॉफ को भारतीय समाचार-पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गयी।

1835 के इस नये प्रेस अधिनियम के अनुसार, प्रकाशक या मुद्रक को केवल प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना ही सरकार को देनी थी और वह आसानी से अपना कार्य कर सकता था। यह कानून 1856 तक चलता रहा तथा इस अवधि में देश में समाचार-पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी।

अनुज्ञप्ति अघिनियम, 1857 Licensing Act, 1857

1857 के विद्रोह से उत्पन्न हुई आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये 1857 के अनुज्ञप्ति अधिनियम से अनुज्ञप्ति व्यवस्था पुनः लागू कर दी गयी। इस अधिनियम के तहत बिना अनुज्ञप्ति के मुद्रणालय रखना और उसका प्रयोग करना अवैध घोषित कर दिया गया। सरकार की यह अधिकार दे दिया गया कि वह किसी समाचार-पत्र को किसी समय अनुज्ञप्ति दे सकती थी या उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकती थी। अधिनियम द्वारा सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि वह समाचार-पत्र के साथ ही किसी पुस्तक, पत्रिका, जर्नल या अन्य प्रकाशित सामग्री पर प्रतिबंध लगा सकती थी। यद्यपि यह एक संकटकालीन अधिनियम था तथा इसकी अवधि केवल एक वर्ष थी।

पंजीकरण अधिनियम, 1867 Registration Act,1867

इस अधिनियम द्वारा मेटकाफ के अधिनियम को परिवर्तित कर दिया गे। इस अधिनियम का उद्देश्य, प्रेस एवं समाचार-पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं अपितु उन्हें नियमित करना था। अब यह आवश्यक बना दिया कि किसी भी मुद्रित सामग्री पर मुद्रक प्रकाशक तथा मुद्रण स्थान के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रकाशन के एक माह के अंदर पुस्तक की एक निःशुल्क प्रति स्थानीय सरकार को देना आवश्यक था।

प्रेस की स्वतंत्रता को बचाने के लिये प्रारंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा किये गये प्रयास

19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का मुद्दा, जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा सबसे प्रमुख था, राष्ट्रवादियों के घोषणा-पत्र में सबसे प्रमुख स्थान बनाये हुये था। 1824 में राजा राममोहन राय ने उस अधिनियम की तीखी आलोचना की, जिसके द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था।

सरकार ने प्रेस के दमन के लिये विभिन्न कानूनों का सहारा लिया। उदाहरणार्थ- भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा-124ए के द्वारा सरकार की यह अधिकार दिया गया कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों में असंतोष उत्पन्न कर रहा हो या उन्हें सरकार के विरुद्ध भड़का रहा हो, उसे गिरफ्तार कर सरकार तीन वर्ष के लिये कारावास में डाल सकती है या देश से निवासित कर सकती है। लेकिन निर्भीक राष्ट्रवादी पत्रकार, सरकार के इन प्रयासों से लेशमात्र भी भयभीत नहीं हुये तथा उपनिवेशी शासन के विरुद्ध उन्होंने अपना अभियान जारी रखा। सरकार ने समाचार-पत्रों को सरकारी नीति के पक्ष में लिखने हेतु प्रोत्साहित किया तथा उन्हें लालच दिया, जबकि वे समाचार-पत्र जो सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों की भर्त्सना करते थे, उनके प्रति सरकार ने शत्रुतापूर्ण नीति अपनायी। इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी पत्रकारों के सम्मुख यह एक चुनौती भरा कार्य था कि वे उपनिवेशी शासन के प्रयासों एवं षड़यंत्रों को सार्वजनिक करें तथा भारतीयों को वास्तविकता से अवगत करायें। इन परिस्थितियों में पत्रकारों, स्पष्टवादिता, निष्पक्षता, निर्भीकता एवं विद्वता जैसे गुणों का होना अपरिहार्य था।

राष्ट्रीय आंदोलन, प्रारंभ से ही प्रेस की स्वतंत्रता का पक्षधर था। लार्ड लिटन के शासनकाल में उसकी प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं अकाल (1876-77) पीड़ितों के प्रति उसके अमानवीय रवैये के कारण भारतीय समाचार-पत्र सरकार के घोर आलोचक बन गये। फलतः सरकार ने 1878 में देशी भाषा समाचार-पत्र अधिनियम (vernacular press Act) द्वारा भारतीय प्रेस को कुचल देने का प्रयास किया।

देशी भाषा समाचार-पत्र अधिनियम, 1878 The vernacular Press Act, 1878

1857 की महान क्रांति का एक प्रमुख परिणाम था- शासक और शासितों के बीच संबंधों में कटुता। 1858 के पश्चात यूरोपीय प्रेस ने सरकार की नीतियों का समर्थन किया तथा विवादास्पद मामलों में सरकारी पक्ष का साथ दिया किंतु देशी भाषाओं के प्रेस सरकारी नीतियों के तीव्र आलोचक थे। लार्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण भारतीयों में सरकार के विरुद्ध तीव्र असंतोष था। 1876-77 में भीषण अकाल से एक ओर जहां लाखों लोग मौत के मुंह से समा गये, वहीं दूसरी ओर जनवरी 1877 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इन सभी कारणों से भारतीयों में उपनिवेशी शासन के विरुद्ध घृणा की भावना निरंतर बढ़ रही थी। दूसरी ओर लार्ड लिटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीयों में इस असंतोष का कारण मैकाले एवं मैटकॉफ की गलत नीतियां थीं। फलतः उसने भारतीयों की भावनाओं की दबाने का निर्णय लिया।

1878 के देशी भाषा समाचार-पत्र अधिनियम को बनाने का उद्देश्य, भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना तथा राजद्रोही लेखों को दबाना एवं ऐसे प्रयास के लिये समाचार-पत्रों को दडित करना था। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार थे-

  • जिला दण्डनायकों (District magistrate) को यह अधिकार दिया गया कि वे स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भी भारतीय भाषा के समाचार-पत्र के प्रकाशक या मुद्रक को बुलाकर बंधन-पत्र (Bond) पर हस्ताक्षर करने के लिये कह सकते हैं। इस बंधन-पत्र में यह प्रावधान था कि ये प्रकाशक या मुद्रक ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे, जिससे सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़केगा अथवा सम्राज्ञी की प्रजा के विभिन्न जाती, धर्म और वर्ण के लोगों के मध्य आपसी वैमनस्य बढ़े।
  • दण्डनायक का निर्णय अंतिम होगा तथा उसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील की अनुमति नहीं होगी।
  • देशी भाषा का कोई समाचार-पत्र यदि इस अधिनियम की कार्यवाही से बचना चाहे तो उसे पहले से अपने पत्र की एक प्रमाण प्रति (Proof.copy) सरकारी पत्रेक्षण को देनी होगी।

इस अधिनियम को ‘मुंह बंद करने वाले अधिनियम’ की संज्ञा दी गयी। इस अधिनियम का सबसे घृणित पक्ष यह था कि-

  • इसके द्वारा अंग्रेजी एवं देशी भाषा के समाचार-पत्रों के मध्य भेदभाव किया गया था; एवं
  • इसमें अपील करने का कोई अधिकार नहीं था।

इस अधिनियम के तहत भारत मिहिर, सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये।

इस अधिनियम की कार्यवाही से बचने के लिये अमृत बाजार पत्रिका रातोंरात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गयी।

कालांतर में (सितम्बर 1878 से), पूर्ण पत्रेक्षण (Pre-censorship) की धारा हटा दी गयी तथा उसके स्थान पर प्रेस आयुक्त की नियुक्ति की गयी, जिसका कार्य समाचार-पत्रों को विश्वसनीय एवं सही जानकारी उपलब्ध कराना था।

इस अधिनियम के विरुद्ध सारे देश में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी तथा अंततः 1882 में उदारवादी गवर्नर-जनरल लार्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया।

1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार बनेजिन्हें कारावास की  सजा दी गयी

श्री बनर्जी ने द बगाली के आलोचनात्मक संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, एक निर्णय में बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया तथा उनकी निंदा की।

प्रेस की स्वतंत्रता के लिये किये जा रहे राष्ट्रवादी प्रयासों में बाल गंगाधर तिलक की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव एवं 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ करके लोगों में देशप्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने पत्रों मराठा एवं केसरी के द्वारा भी अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया। वे प्रथम कांग्रेसी थे, जिन्होंने समाज के मध्यवर्गीय लोगों, किसानों, शिल्पकारों, दस्तकारों, कारीगरों तथा मजदूरों को कंग्रेस से जोड़ने का प्रयास किया। 1896 में कपास पर उत्पाद शुल्क आरोपित करने के विरोध में उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का अभियान चलाया। 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में ही ‘कर ना अदायगी’ अभियान चलाया तथा किसानों से आग्रह किया कि फसल बर्बाद हो जाने की स्थिति में वे सरकार को लगान न अदा करें।

1897 में पूना में भयंकर प्लेग फैला। यद्यपि तिलक, प्लेग से निपटने के सरकारी प्रयासों के समर्थक थे किंतु इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का लोगों ने तीव्र विरोध किया। इसी संबंध में पूना में प्लेग समिति के अध्यक्ष की चापेकर बंधुओं ने गोली मारकर हत्या कर दी। सरकार की अकाल, मुद्रा एवं कर नीतियों ने भी लोगों में तीव्र असंतोष को जन्म दिया।

सरकार, लोगों में उभरती इन विद्रोही भावनाओं तथा भारतीय प्रेस के सरकार विरोधी रवैये से अत्यंत क्षुब्ध थी तथा इनके दमन के लिये उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। अतः सरकार ने जनता के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये तिलक को अपराधी घोषित करने का निश्चय किया। तत्पश्चात तिलक द्वारा केसरी में शिवाजी की महिमा का गुणगान करने के लिये एक कविता लिखने तथा शिवाजी महोत्सव के समय तिलक द्वारा एक भाषण में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को सही ठहराने के आधार पर सरकार ने, रैंड की हत्या के पश्चात तिलक को गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि वे शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या की घटना को भारतीयों द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की घटना के रूप में चित्रित कर रहे हैं। तिलक को इस अपराध का दोषी ठहराकर उन्हें 18 माह के सश्रम कारावास की सजा दी गयी।

इसके पश्चात बम्बई प्रेसीडेंसी के कई अन्य संपादकों को भी विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें कठोर सजायें दी गयीं। सरकार की इन कायरतापूर्ण कार्रवाइयों की पूरे देश में निंदा की गयी। गिरफ्तारी के पश्चात बाल गंगाधर तिलक रातोंरात राष्ट्रीय नायक बन  गये तथा उन्हें लोकमान्य (लोगों द्वारा आदरणीय एवं सम्माननीय) की उपाधि से विभूषित किया गया। पूरे देश में तिलक की प्रसिद्धि फैल गयी।

1898 में एक अधिनियम द्वारा दण्ड संहिता की धारा 124-ए को पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया और उसमें एक नयी धारा 153-ए जोड़ दी गयी। इस धारा में यह प्रावधान था कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत सरकार की अवमानना करने या लोगों को राज्य के विरुद्ध कार्य करने की प्रेरणा देने या समाज के विभिन्न वर्गों के बीच घृणा फैलाने की कार्यवाही को दण्डनीय अपराध माना जायेगा। इस नियम के विरुद्ध भी पूरे राष्ट्र में व्यापक प्रदर्शन किये गये। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के समय भी भारतीयों पर अनेक दमनकारी कानून आरोपित किये गये।

समाचार पत्र अधिनियम, 1908 The News Paper Act, 1908

इस अधिनियम का उद्देश्य, उग्रवादी राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। अधिनियम द्वारा दण्डनायकों को यह अधिकार दिया कि वे ऐसे किसी समाचार-पत्र की सम्पति व मुद्रणालय को जब्त कर सकते हैं जिसमें प्रकाशित सामग्री से लोगों को हिंसा करने या हत्या करने की प्रेरणा मिलती हो।

भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, 1910 The Indian Press Act, 1910

इस अधिनियम द्वारा लार्ड लिटन के 1878 के अधिनियम के सभी घिनौने प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार, स्थानीय सरकारें किसी समाचार पत्र के प्रकाशक या मुद्रणालय के स्वामी से पंजीकरण जमानत (Registration security) मांग सकती थीं। इस पंजीकरण जमानत की न्यूनतम राशि 500 रुपये व अधिकतम राशि 2000 रुपये तय की गयी। इसके अतिरिक्त सरकार को जमानत जब्त करने एवं पंजीकरण रद्द करने का अधिकार भी दिया गया। सरकार को पुनः पंजीकरण के लिये न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 10 हजार रुपये मांगने का अधिकार था। यदि समाचार-पत्र पुनः आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करे तो उसका पंजीकरण रद्द कर उसकी सभी सम्पत्तियों तथा उसके मुद्रणालय को जब्त करने का अधिकार भी सरकार को दिया गया।

एक उग्रवादी राष्ट्रीयवादी नेता की छवि के कारण बल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा देश से निर्वासन की सजा देकर 6 वर्ष के लिये मांडले जेल (रंगून) भेज दिया गया। पूरे राष्ट्र में तिलक की गिरफ्तारी एवं निर्वासन का विरोध हुआ तथा सरकार के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किये गये। बंबई में कपड़ा मिल मजदूरों तथा रेलवे कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी तथा  सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतर आये। रूस के साम्यवादी नेता लेनिन ने मजदूरों की राजनीतिक प्रक्रिया में भागेदारी का एक शुभ संकेत है।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके पश्चात

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी आलोचना को रोकने तथा राजनितिक प्रदर्शनों का दमन करने के लिये भारतीयों पर अनेक कानून लागू कर दिये गये। 1921 में, तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस समिति ने सरकार से 1908 एवं 1910 के अधिनियमों को रद्द करने की सिफारिश की। तत्पश्चात इन अधिनियमों को रद्द कर दिया गया।

भारतीय समाचार-पत्र (संकटकालीन स्थितियां) अधिनियम, 1931 Indian Press (emergency powers) Act, 1931

इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकारों को सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिये अत्यधिक शक्तियां दे दी गयीं। 1932 में इस अधिनियम का विस्तार करके इसे आपराधिक संशोधित अधिनियम (Criminal Amendment Act) बना दिया गया। इसमें वे सभी गतिविधियाँ सम्मिलित कर दी गयीं जिनसे सरकार की प्रभुसत्ता को हानि पहुंचायी जा सकती थी।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान

भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत, भारतीय प्रेस पर पूर्व-पत्रेक्षण (Pre-censorship) की शर्त थोप दी गयी तथा समाचार-पत्र (संकटकालीन स्थितियां) अधिनियम एवं कार्यालयीन गोपनीयता कानूनों में संशोधन किया गया।

स्वतंत्रता के पश्चात

समाचार-पत्र जाँच समिति, 1947 Press enquiry committee, 1947

संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय नागरिकों को प्रदत्त विभिन्न अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भारतीय समाचार-पत्र कानूनों की समीक्षा करने के लिये एक समिति की स्थापना की गर्यो। इस समिति ने निम्न सिफारिशों की-

  1. 1931 के अधिनियम को रद्द कर दिया जाये।
  2. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124-ए और 153-ए में परिवर्तन किया जाये।
  3. समाचार-पत्र और पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम में संशोधन किया जाये।
  4. 1931 के देशी राज्य (असंतोष के विरुद्ध) अधिनियम को रद्द किया जाये। एवं
  5. 1934 के देशी राज्य (रक्षा) अधिनियम को रद्द किया जाये। इत्यादि

James Augustus Hickey in 1780 started The Bengal Gazette or Calcutta General Advertiser, the first newspaper in India, which was seized in 1782 because of its outspoken criticism of the Government.

Later more newspapers/journals came up—The Bengal journal, Calcutta Chronicle, Madras Courier, Bombay Herald. The Company’s officers were worried that these newspapers might reach London and expose their misdeeds. Thus they saw the need for curbs on the press.

Early Regulations:

Censorship of Press Act, 1799:

Lord Wellesley enacted this, anticipating French invasion of India. It imposed almost wartime press restrictions including pre-censorship. These restrictions were relaxed under Lord Hastings, who had progressive views, and in 1818, pre-censorship was dispensed with.

Licensing Regulations, 1823:

The acting governor-general, John Adams, who had reactionary views, enacted these. According to these regulations, starting or using a press without licence was a penal offence. These restrictions were directed chiefly against Indian language newspapers or those edited by Indians. Rammohan Roy’s Mirat-ul-Akbar had to stop publication.

Press Act of 1835 or Metcalfe:

Act Metcalfe governor- general—1835-36) repealed the obnoxious 1823 ordinance and earned the epithet, “liberator of the Indian press”. The new Press Act (1835) required a printer/publisher to give a precise account of premises of a publication and cease functioning, if required by a similar declaration.

The result of a liberal press policy was a rapid growth of newspapers.

Licensing Act, 1857:

Due to the emergency caused by the 1857 revolt, this Act imposed licensing restrictions in addition to the already existing registration procedure laid down by Metcalfe Act and the Government reserved the right to stop publication and circulation of any book, newspaper or printed matter.

Registration Act, 1867:

This replaced Metcalfe’s Act of 1835 and was of a regulatory, not restrictive, nature. As per the Act, (i) every book/newspaper was required to print the name of the printer and the publisher and the place of the publication; and (ii) a copy was to be submitted to the local government within one month of the publication of a book.

Struggle By Early Nationalists To Secure Press Freedom:

Right from the early nineteenth century, defence of civil liberties, including the freedom of the press, had been high on nationalist agenda. As early as 1824, Raja Rammohan Roy had protested against a resolution restricting the freedom of the press.

The early phase of nationalist movement from around 1870 to 1918 focussed more on political propaganda and education, formation and propagation of nationalist ideology and arousing, training, mobilisation and consolidation of public opinion, than on mass agitation or active mobilisation of masses through open meetings.

For this purpose the press proved a crucial tool in the hands of the nationalists. The Indian National Congress in its early days relied solely on the press to propagate its resolutions and proceedings.

Many newspapers emerged during these years under distinguished and fearless journalists. These included Hindu and Swadesamitran under G. Subramaniya Aiyar, The Bengalee under Surendranath Banerjea, Voice of India under Dadabhai Naoroji, Amrita Bazar Patrika under Sisir Kumar Ghosh and Motilal Ghosh, Indian Mirror under N.N. Sen, Kesari (in Marathi) and Maharatta (in English) under Balgangadhar Tilak, Sudharak under Gopal Krishna Gokhale, and Hindustan and Advocate under G.P. Verma.

Other main newspapers included, Tribune and Akbhar-i-am in Punjab, Gujarati, Indu Prakash, Dhyan Prakash and Kal in Bombay and Som Prakash, Banganivasi and Sadharani in Bengal.

These newspapers were not established as profit-making business ventures but were seen as rendering national and public service. In fact, these newspapers had a wide reach and they stimulated a library movement.

Their impact was not limited to cities and towns; these newspapers reached the remote villages, where each news item and editorial would be read and discussed thoroughly in the ‘local libraries’ which would gather around a single newspaper. In this way, these libraries served the purpose of not only political education but also of political participation. In these newspapers, government acts and policies were put to critical scrutiny. They acted as an institution of opposition to the Government.

The Government on its part had enacted many strident laws, such as Section 124 A of the Indian Penal Code which provided that anyone trying to cause disaffection against the British Government in India was to be transported for life or for any term or imprisoned ” upto three years.

But the nationalist-minded journalists had evolved many clever strategems to subvert these legal hurdles. For instance, writings hostile to the Government used to be prefaced with sentiments of loyalty to the Government or critical writings of socialists or Irish nationalists from newspapers in England used to be quoted. This was a difficult task which required an intelligent mix of simplicity with subtlety.

The national movement, from its very beginning, stood for the freedom of press. The Indian newspapers became highly critical of Lord Lytton’s administration especially regarding its inhuman treatment to victims of the famine of 1876-77. The Government struck back with the Vernacular Press Act,. 1878.

Vernacular Press Act, 1878:

A bitter legacy of the 1857 revolt was the racial bitterness between the ruler and the ruled. After 1858, the European press always rallied behind the Government in political controversies while the vernacular press was critical of the Government. There was a strong public opinion against the imperialistic policies of Lytton, compounded by terrible famine (1876-77), on the one hand, and lavish expenditure on the imperial Delhi Durbar, on the other.

The Vernacular Press Act (VPA) was designed to ‘better control’ the vernacular press and effectively punish and repress seditious writing.

The provisions of the Act included the following:

1. The district magistrate was empowered to call upon the printer and publisher of any vernacular newspaper to enter into a bond with the Government undertaking not to cause disaffection against the Government or antipathy between persons of different religions, caste, race through published material; the printer and publisher could also be required to deposit security which could be forfeited if the regulation were contravened, and press equipment could be seized if the offence re-occurred.

2. The magistrate’s action was final and no appeal could be made in a court of law.

3. A vernacular newspaper could get exemption from the operation of the Act by submitting proofs to a government censor.

The Act came to be nicknamed “the gagging Act”. The worst features of this Act were—(i) discriminator between English and vernacular press, (ii) no right of appeal.

Under VPA, proceedings were instituted against Som Prakash, Bharat Mihir, Dacca Prakash and Samachar.

(Incidentally, the Amrita Bazar Patrika turned overnight into an English newspaper to escape the VPA.)

Later, the pre-censorship clause was repealed, and a press commissioner was appointed to supply authentic and accurate news to the press.

There was strong opposition to the Act and finally Ripon repealed it in 1882.

In 1883, Surendranath Banerjea became the first Indian journalist to be imprisoned. In an angry editorial in The Bengalee Banerjea had criticised a judge of Calcutta High Court for being insensitive to the religious sentiments of Bengalis in one of his judgements.

Balgangadhar Tilak is most frequently associated with the nationalist fight for the freedom of press. Tilak had been building up anti-imperialist sentiments among the public through Ganapati festivals (started in 1893), Shivaji festivals (started in 1896) and through his newspapers Kesari and Maharatta.

He was among the first to advocate bringing the lower middle classes, the peasants, artisans and workers into the Congress fold. In 1896, he organised an all Maharashtra campaign for boycott of foreign cloth in opposition to imposition of excise duty on cotton. In 1896-97 he initiated a no-tax campaign in Maharashtra, urging farmers to withhold the payment of revenue if their crop had failed. In 1897, plague occurred in Poona. Although Tilak supported government measures to check plague, there was large-scale popular resentment against heartless and harsh methods such as segregation and house searches.

The popular unrest resulted ‘in murder of the chairman of the Plague Committee in Poona by the Chapekar brothers. The government policies on tariff, currency and famine were also behind this popular resentment.

The Government had been looking for an opportunity to check this militant trend and hostility in the press. They decided to make Tilak a victim to set an example to the public. Tilak was arrested after the murder of Rand on the basis of the publication of a poem, ‘Shivaji’s Utterances’, in Kesari, and of a speech which Tilak had delivered at the Shivaji festival, justifying Afzal Khan’s murder by Shivaji.

Tilak’s defence of Shivaji’s killing of Afzal Khan was portrayed by the prosecution as an incitement to kill British officials. Tilak was held guilty and awarded rigorous imprisonment of eighteen months. Simultaneously several other editors in Bombay presidency were tried and given similar harsh sentences. There were widespread protests against these measures. Overnight Tilak became a national hero and was given the title of “Lokmanya’ (respected and honoured by the people)—a new leader who preached with his deeds.

In 1898, the Government amended Section 124A and added another Section 153A which made it a criminal offence for anyone to bring into contempt the Government of India or to create hatred among different classes, that is, vis-a-vis the English in India. This also led to nation-wide protests. During Swadeshi and Boycott Movements and due to rise of militant nationalist trends, several repressive laws were passed.

Newspaper (Incitement to Offences) Act, 1908:

Aimed against Extremist nationalist activity, the Act empowered the magistrates to confiscate press property which published objectionable material likely to cause incitement to murder/ acts of violence.

Indian Press Act, 1910:

This Act revived the worst features of the VPA—local government was empowered to demand a security at registration from the printer/publisher and forfeit/deregister if it was an offending newspaper, and the printer of a newspaper was required to submit two copies of each issue to local government free of charge.

Tilak as the leader of militant nationalists was tried on charges of sedition and transported to Mandalay (Burma) for six years. This led to countrywide protests. In Bombay, textile workers and railway workshop workers took on the Army in streets and went on strike for days. Lenin hailed this as the entrance of the Indian working class on the political stage.

During And After the First World War:

Defence of India Rules was imposed for repression of political agitation and free public criticism during the First World War. In 1921, on the recommendations of a Press Committee chaired by Tej Bahadur Sapru, the Press Acts of 1908 and 1910 were repealed.

Indian Press (Emergency Powers) Act, 1931:

This Act gave sweeping powers to provincial governments to suppress propaganda for Civil Disobedience Movement. It was further amplified in 1932 to include all activities calculated to undermine government authority. .During The Second World War:

Under the Defence of India Rules, repression was imposed and amendments made in Press Emergency Act and Official Secrets Act. At one time, publication of all news related to Congress activity was declared illegal.

After Independence:

Press Enquiry Committee, 1947:

The Committee was set up to examine press laws in the light of fundamental rights formulated by the Constituent Assembly. It recommended repeal of Indian Emergency Powers Act, 1931, amendments in Press and Registration of Books Act, modifications in Sections 124-A and 156-A of IPC, among others.